मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में सशर्त जमानत मिलने के बाद अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक और बड़ी राहत मिली है । जहां मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को इस शर्त पर जमानत दी थी कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होना होगा वहीं अब आर्यन को इससे छुटकारा मिल गया है । अब आर्यन को NCB के ऑफिस में हर शुक्रवार हाजिरी देने के लिए नहीं जाना होगा । हालांकि अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी दिल्ली SIT समन करेगी, तब आर्यन को टीम के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा ।

ड्रग्स मामले में आर्यन खान को मिली बड़ी राहत, अब से नहीं देनी होगी हर शुक्रवार NCB दफ्तर में हाजिरी

आर्यन खान को मिली राहत

हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में हाजिरी लगाना उनकी जमानत के ऑर्डर पर लिखी गई 14 शर्तों में से एक शर्त था । इस शर्त को बदलवाने के लिए आर्यन ने पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था । जमानत में संशोधन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की ओर से दायर की गई याचिका के मुताबिक संशोधन में हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हर शुक्रवार एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने को हटाने का अनुरोध किया गया है । आर्यन के वकील अमित देसाई और एनसीबी के वकील श्रीराम शीर्षत इस मामले को लेकर कोर्ट में मौजूद थे

आर्यन की याचिका पर बुधवार दोपहर को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । आर्यन की ओर से एडवोकेट अमित देसाई ने दलील रखी, “हम शुक्रवार की हाजिरी के मामले में संशोधन की मांग कर रहे हैं । अब यहां कुछ नहीं हो रहा है । वे जब चाहें, उन्हें बुला सकते हैं । NCB की मुंबई ब्रांच भी SIT के पास मामला जाने के बाद केस में एक्टिव नहीं है ।”

आर्यन को-ऑपरेट कर रहे हैं

अमित देसाई ने कोर्ट में यह भी दलील रखी की वे लोग एनसीबी को पूरी तरह से सहयोग करेंगे, वे जब चाहेंगे तब आर्यन वहां जाएगा । लेकिन अभी जब भी आर्यन को एनसीबी ऑफ़िस जाना पड़ता है तो भारी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त किया जाता है । हम चाहते हैं कि वे मुंबई शहर के दूसरे काम करे जहां उनकी ज्यादा जरूरत है । एनसीबी की ओर से इस संशोधन का खास विरोध नहीं किया गया. वकील श्रीराम ने कहा कि वे चाहते हैं कि आर्यन को-ऑपरेट करे और मुंबई हो या दिल्ली, उसे जब बुलाया जाए तो वो आए ।

आर्यन और एनसीबी की दलीलों को सुनने के बाद जस्ट‍िस NW Sambre ने संशोधन की मांग पर मुहर लगा दी । संशोधन के मुताबिक आर्यन खान को समन भेजने से पहले एनसीबी को उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस देना होगा । वहीं आर्यन को शहर से बाहर किसी अन्य जगह जाने से पहले एनसीबी को इसकी जानकारी देनी होगी ।

बता दें कि, अदालत ने जमानत के लिए जो कंडीशन लगाई थीं उनके मुताबिक, आर्यन बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकते । उन्होंने अपना पासपोर्ट NDPS अदालत को सौंप दिया है ।