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कुछ दिन पहले हमने बताया था कि सलमान खान और शाहरुख खान के खिलाफ़ धार्मिक भावनाओं को ठेस पंहुचाने हेतु दोनों के खिलाफ़ मामला दर्ज हुआ जिस पर स्थानीय अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा । अब सुनने में आया है कि दिल्ली कोर्ट ने, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वंदना जैन की अध्यक्षता में सलमान और शाहरुख खान के खिलाफ़ आपाराधिक शिकायत की याचिका को खारिज कर दिया है । हालांकि, इसके अलावा अदालत ने शिकायतकर्ता के वकील की याचिका को अपनी शिकायत के पक्ष में पूर्व समन गवाह के लिए अनुमति दी ।

याचिकाकर्ता गौरव गुलाटी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोनों अभिनेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी । गौरव गुलाटी ने सलमान, शाहरुख के साथ कलर्स चैनल और रियलिटी शो बिग बॉस 9 के निर्माता-निर्देशक के खिलाफ़ भी धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा) , 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने हेतु जानबूझकर बोले गए शब्द) और आईपीसी की धारा 34 के तहत शिकायत दर्ज की । गौरव गुलाटी ने अदालत से कहा कि एक वीडियो में सलमान और शाहरुख दोनों को एक रियलिटी टेलीविजन शो की शूटिंग के दौरान काली मां के मंदिर में जूते पहने हुए दिखाया गया, जबकि पृष्ठभूमि में काली मां की प्रतिमा नजर आ रही थी ।

हालांकि, 1 जून को ,अदालत ने, दिल्ली पुलिस द्दारा दर्ज की गई रिपोर्ट में पूछताछ की और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा , और जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान दोनों को क्लीन चिट दे दी गई ।