अभिनेता से नेता और निर्देशक बने सनी देओल और करिश्मा कपूर एक 22, साल पुराने केस में बुरी तरह से फ़ंस गए है । दरअसल, रेलवे कोर्ट ने 1997 में आई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग के एक मामले में सनी देओल व करिश्मा कपूर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं । 22 साल बाद बिना इजाजत एक ट्रेन में शूटिंग करने के मामले में जयपुर के रेलवे कोर्ट के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने फिल्म अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं । लेकिन अब सनी देओल और करिश्मा कपूर दोनों ने रेलवे कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में पिटिशन दायर की ।

22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर की मुश्किलें बढ़ीं, सनी ने दी रेलवे कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती

सनी देओल और करिश्मा कपूर ने खुद को निर्दोष बताया

दरअसल यह मामला 1997 का है जब जयपुर के पास फुलेरा में एक ट्रेन पर चढ़कर सनी और करिश्मा कपूर फ़िल्म बजरंग की शूटिंग कर रहे थे । इस मामले में टीनू आनंद और सतीश शाह को भी आरोपी बनाया गया था । स्टेशन मास्टर ने मुकदमा दर्ज कराया था कि इन लोगों ने बिना इजाजत ट्रेन पर कब्जा कर लिया और वहां पर 5 हजार से 10 हजार की संख्या में लोगों को ट्रेन पर बैठा कर कैमरा लगाकर शूटिंग की । इससे न केवल रेलवे को क्षति हुई बल्कि जानमाल की क्षति भी हो सकती थी ।

सनी और करिश्मा के अलावा स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ भी फिल्म की शूटिंग के लिए अवैध रूप से अजमेर डिविजन के नरेना रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने का आरोप है । इस दौरान 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींची गई थी । नतीजा, 25 मिनट तक ट्रेन लेट हो गई थी । मंगलवार को कोर्ट ने तीन गवाहों को जमानती वारंट के साथ 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए समन भेजा है ।

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गौरतलब है कि, सनी के खिलाफ रेलवे ऐक्ट की धारा 141 (अनावश्यक रूप से एक ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप), धारा 145 (नशा करके उपद्रव), धारा 146(रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और धारा 147 (अनधिकृत प्रवेश करना) के उल्लंघन का आरोप है ।