सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग वाले केस में अब एक नया मोड़ आ गया है । रिपोर्ट्स के मुताबिक़, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वालों को हथियार देने के आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में बुधवार को आत्महत्या कर ली । आरोपी ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के टॉयलेट में चादर से फांसी लगाई ।

सलमान खान फायरिंग केस में आया नया मोड़ ; आरोपियों को हथियार सप्लाई करने वाले अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में किया सुसाइड

सलमान खान के घर फ़ायरिंग मामले में नया मोड़

पुलिस को 11 बजे सुबह फांसी की जानकारी मिली। आरोपी अनुज थापन ने क्राइम ब्रांच लॉकअप के बाथरूम में आत्महत्या की । फंदे को बाथरूम की खिड़की से लगाकर उसने सुसाइड किया । लॉकअप से लेकर बाथरूम के प्रवेश तक का सीसीटीवी फुटेज पुलिस की निगरानी में है । लेकिन बाथरूम के अंदर जहां उसने फांसी लगाई वहां कोई निगरानी नहीं है ।

उसको बेहद गंभीर हालत में सुबह पहले नजदीकी जी.टी. हॉस्पिटल ले जाया गया था। उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने अनुज को सीएसएमटी स्थित सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल रेफर कर किया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी अनुज थापन के सुसाइड की जांच राज्य की CID को सौंपी गई।

बता दें कि, मुंबई क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में 25 अप्रैल को अनुज (32) और सुभाष चंदर (37) को पंजाब से हिरासत में लिया था । दोनों ने इस घटना के लिए हथियार मुहैया कराए थे। दोनों आरोपी पंजाब के अबोहर के रहने वाले हैं । आत्महत्या करने वाला अनुज ट्रक हेल्पर था । वहीं दूसरा आरोपी सुभाष किसान है । दोनों आरोपियों पर पंजाब और हरियाणा में कई केस दर्ज हैं । दोनों कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहे थे । अनुज और सुभाष ने 15 मार्च को पनवेल में सागर पाल और विक्की गुप्ता नाम के लड़कों को दो पिस्टल डिलीवर की थीं । इन्हीं पिस्टल से विक्की और सागर ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की थी । विक्की और सागर को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अनुज और सुभाष की गिरफ्तारी पंजाब में हुई थी ।

सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाई गई हैं । इसके अलावा मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्वोई और लॉरेंस बिश्नोई पर भी मकोका लगाया गया है । इस केस में बिश्नोई गैंग के दो शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया था. इस केस में सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है । लेकिन बाद में एफआईआर में तीन नई धाराएं जोड़ दी गईं, जिनमें आईपीसी की धारा 506(2) (धमकी देना), 115 (उकसाना) और 201 (सबूत नष्ट करना) शामिल है ।