
अभी कुछ दिन पहले, शाहरुख खान, सनी लियोन और फ़िल्म की टीम ने ट्रेन यात्रा कर अपनी फ़िल्म रईस का प्रमोशन किया था । आपको बता दें कि शाहरुख और उनकी टीम ने मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र 'अगस्तक्रांति राजधानी' ट्रेन में तय किया था । जब उनकी ट्रेन बड़ोदरा स्टेशन पर रुकी तो वहां शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी । और हमने आपको बताया था कि उसी भगदड़ के बीच एक आदमी ने अपनी जान भी गंवा दी थी ।
अभी हाल ही में, शाहरुख खान के उनकी रेल यात्रा के दौरान रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है जिसकी वजह से उन पर केस दर्ज हुआ है । कथित तौर पर कोटा रेलवे स्टेशन पर संपत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ़ रईस, जिसे राहुल ढोलकिया ने निर्देशित किया था और इसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान नजर आईं थी, के प्रमोशन के दौरान एक मामला दर्ज किया गया है । कोटा स्टेशन पर मौजूद एक वेंडर विक्रम सिंह ने, जीआरपी में रेलवे कोर्ट के निर्देशन में शाहरुख खान के खिलाफ़ मामला दर्ज करवाया है ।
विक्रम सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि, 23 जनवरी को जब शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचे, तब वहां बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक जमा हो गए । इसके कारण रेलवे स्टेशन पर काफी अफरातफरी मच गई । विक्रम का यह भी आरोप है कि जब ट्रेन की कोच के दरवाजे पर खड़े थे, तब उन्होंने वहां जमा लोगों की ओर कुछ उछाला था । इसे लेने के लिए लोगों के बीच होड़ लग गई। इस हंगामे के कारण विक्रम की रेहड़ी पलट गई और उसपर रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा । विक्रम का कहना है कि इस घटना में उन्हें भी चोट पहुंची ।
कोटा रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाने विक्रम सिंह की शिकायत पर रेलवे कोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 427 (50 रुपये मूल्य तक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा), 149 (गैरकानूनी तौर पर जुटी भीड़ में शामिल
सभी लोगों के अपराध में शरीक होने) और 160 (शांति भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ भारतीय रेल अधिनियम (रेलवे ऐक्ट) की धारा 145 (रुकावट डालने) और धारा 146 (रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) के तहत भी केस बुक हुआ है । सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धारा 3 भी उन पर लगाई गई है । इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
शिकायत दर्ज होने के बाद कोर्ट से जीआरपी को समन मिला और इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है ।
















