जहां एक ओर अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ पेड ऑनलाइन ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में गिरफ़्तार हुए राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिल पा रही हैं, वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार की रेगुलेटरी बॉडी SEBI ने श‍िल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । सेबी ने यह ज़ुर्माना 1 सितंबर 2013 से 23 दिसम्बर 2015 की अवधि के लिए लगाया है ।

राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर SEBI ने लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना, इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को एक और झटका

दरअसल, सेबी ने राज और श‍िल्‍पा की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज को शेयर कारोबार में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है । पॉर्न फिल्‍म रैकेट के मामले में भी क्राइम ब्रांच की रडार पर वियान इंडस्‍ट्रीज ही है । पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा अपनी इसी कंपनी के बूते पॉर्न फिल्‍मों का सारा कारोबार कर रहे थे । बीते दिनों पुलिस ने कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी भी की थी ।

खबरों के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI) ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस श‍िल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा (रिपु सूदन) और Viaan इंडस्ट्रीज 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया । बाजार नियामक सेबी ने कहा कि उसने वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों की ट्रेडिंग को लेकर जांच की है । पहले इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान सेफ्टी ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड था ।

राज, श‍िल्पा और वियान इंडस्ट्रीज ने सेबी के प्रावधानों का उल्लंघन किया

सेबी की जांच में यह पाया गया कि 1 सितंबर, 2013 से 23 दिसंबर 2015 के बीच राज, श‍िल्पा और वियान इंडस्ट्रीज ने सेबी (प्रॉहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन संख्या 7(2)(a) और 7(2)(b) के प्रावधानों का उल्लंघन किया. वियान इंडस्ट्रीज (VIL) के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे और राज कुंद्रा तथा श‍िल्पा शेट्टी इसके प्रमोटर थे ।

सेबी के आदेश में कहा गया है कि 29 अक्टूबर 2015 को वियान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने चार लोगों को 5 लाख शेयर आवंटित किये थे और एक लाख 28 हज़ार आठ सौ शेयर्स राज और शिल्पा को बांटे गये थे। शेयरों के प्रिफ्रेंशियल आवंटन के बाद, सेबी के नियमानुसार दोनों को इसकी जानकारी कम्पनी को देनी थी, क्योंकि लेन-देन 10 लाख रुपये से अधिक का था । कम्पनी को यह जानकारी दो दिनों के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भी देनी थी। सेबी ने जांच में पाया कि दोनों निर्धारित वक़्त में इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था ।

बता दें, राज को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को अश्लील फ़िल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था । उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया । पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को कोर्ट ने 14 दिनों के न्याय‍िक हिरासत में भेज दिया है ।