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बॉलीवुड फ़िल्म निर्माता करीम मोरानी, जिन पर हाल ही में बलात्कार का आरोप लगा, को अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई है । शाहरुख खान अभिनीत फ़िल्म चेन्नई एक्सप्रेस के निर्माता करीम मोरानी के खिलाफ, मुंबई बेस्ड 24 वर्षीय थिएटर महिला आर्टिस्ट, जो उनकी बेटी जोया की दोस्त हैं, ने करीम मोरानी पर बलात्कार का आरोप लगाया जिसके चलते उन पर पुलिस ने IPC की 376, 417, 342, 506, 493 धाराएं लगाई हैं ।

करीम मोरानी पर आरोप लगाने वाली लड़की के मुताबिक, करीम मोरानी ने उसका यौन शोषण किया और उसके अंतरंग तस्वीरों को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी भी दी ।

खबरों के मुताबिक, करीम मोरानी के खिलाफ़ बलात्कार और ब्लैकमेल का केस हैदराबाद के हयातनगर नगर थाने में, जहां जांच कर रहे अधिकारी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि क्या करीम मोरानी उस वक्त हैदराबाद में मौजूद थे या नहीं, दोनों, मोरानी और पीड़िता के बीच हुई बातचीत का कॉल विवरण रिकॉर्ड (सीडीआर) इंतजार कर रहे हैं जब एक प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो में ये कथित बलात्कार हुआ ।

तीन दिन पहले, करीम मोरानी की टीम पहले रंगा रेड्डी जिले के चतुर्थ अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश अग्रिम जमानत याचिका दायर की । सोमवार (30 जनवरी) को अदालत ने दोनों पीड़िता और आरोपियों की दलीलें सुनने के बाद कुछ संशोधनों के साथ-साथ अग्रिम जमानत दे दी ।

अपने आदेश में अदालत ने कहा कि,"याचिकाकर्ता (करीम मोरानी) अग्रिम जमानत के लिए हकदार है । याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की घटना में, याचिकाकर्ता को जमानत पर जांच अधिकारी की संतुष्टि के लिए की एक तरह राशि पर दो जमानत के साथ 50,000 के अपने क्रियान्वित निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा । आगे और यह भी कहा कि, याचिकाकर्ता जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेगा और जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा और जब भी जरूरत होगी आगे की जांच के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होगा ।"