सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की न केवल स्क्रीन प्रेजेंस बल्कि आवाज़ भी बहुत ख़ास है इसलिए कई कंपनियां अमिताभ की आवाज़ का इस्तेमाल उनकी इजाज़त के बिना कर रही है । इसी बात पर आपत्ति जताते हुए अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याच‍िका दायर की है कि कई कंपनियां उनकी इजाजत के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं जो की सही नहीं है । अमिताभ ने कोर्ट से मांग की कि मशहूर पब्ल‍िक फिगर होने के नाते बिना उनकी परमिशन के कोई भी उनकी आयडेंटिटी का इस्तेमाल न करे । और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में फ़ैसला सुनाया है ।

अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनका नाम, चेहरा और आवाज के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

अमिताभ बच्चन की आवाज़ का 

अमिताभ की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाए ।

दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा । इसके अलावा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कोर्ट ने उन फोन नंबर्स के बारे में जानकारी देने को कहा है जो बच्चन के नाम और आवाज का अवैध अपयोग कर रहे हैं । इसके अलावा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने के लिए कहा है जो बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं ।

दरअसल, अमिताभ ने फर्जी कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) लॉटरी घोटाले में उनकी तस्वीरों व आवाज का उपयोग करने के खिलाफ अपने प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी । उनका कहना था कि ये उनके सेलीब्रिटी स्टेटेस के खिलाफ है । ऐसे में अदालत निषेधाज्ञा जारी करे ।

हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि प्रथम दृष्टया अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है । ये कथित तौर पर बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है । अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का उपयोग किया जा रहा है । अदालत का यह भी विचार था कि जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है, वे अभिनेता को बदनाम करती हैं ।