क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत आज एक बार फ़िर टल गई । एनसीबी ने एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ़्तार हुए आर्यन खान की जमानत याचिका पर 11 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में होने वाली सुनवाई को अगली तारीख दे दी गई है । यानि अब आर्यन की बेल याच‍िका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी । आर्यन खान को 13 अक्टूबर यानी बुधवार तक आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा ।

आर्यन खान को फ़िर नहीं मिल पाई जमानत, NCB की इस दलील पर कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक बढ़ाई हिरासत

आर्यन खान को 13 अक्टूबर तक और जेल में रहना होगा

दरअसल, शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन की तरफ से एक नई जमानत याचिका दाखिल की गई थी । आर्यन की पैरवी करने के लिए हिट एंड रन केस में सलमान खान का पक्ष रखने वाले वकील अमित देसाई कोर्ट पहुंचे । ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत पर 13 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होगी । इधर NCB ने भी जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है ।

एनसीबी का केस लड़ रहे स्पेशल पब्ल‍िक प्रॉसीक्यूटर AM Chimalker ने कहा कि जांच-पड़ताल जारी होने के चलते उन्हें सबूत इकट्ठा करने में समय लग रहा है और उन्हें जवाब दाख‍िल करने में एक हफ्ते का समय चाह‍िए । हालांकि बहस के बाद जज वीवी पाट‍िल ने एनसीबी को बुधवार 13 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक जवाब दाख‍िल करने का समय दिया । अब बुधवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी ।

आर्थर रोड जेल में बंद हैं आर्यन

बता दें कि, अब तक ड्रग्स पार्टी के इस केस में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है । इनमें दो विदेशी नागर‍िक भी शामिल हैं । एनसीबी की धरपकड़ अभी भी जारी है । मुंबई से गोवा जा रही लग्जरी क्रूज में 2 अक्टूबर को एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी में आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेन्ट, मुनमुन धमीचा, विक्रांत चोकर, मोहक जयसवाल, इसमत सिंह छेड़ा, गोमित चोपडा औक नुपूर सतीजा न्यायिक हिरासत में हैं । 3 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी ने अपनी कस्टडी में ले लिया था । 8 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन की जमानत याच‍िका को खारिज कर दिया था जिसके बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा गया ।

NCB ने जिस हाई-प्रोफाइल ड्रग छापेमारी में 23 साल के आर्यन को गिरफ्तार किया है, उसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां एमडीएमए की मिली हैं । कथित रूप से एनसीबी ने बताया कि आर्यन के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, उसे रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप हैं । आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है ।