बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को एक बड़ी राहत दी है । बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को एक राजद्रोह के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है । हाईकोर्ट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों बहनों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहा था । हालांकि, हाईकोर्ट ने कंगना और रंगोली को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है ।

कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को इस शर्त पर मिली गिरफ़्तारी से राहत, वकील ने कोर्ट को दिया आश्वासन

कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को मिली राहत

अदालत ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे । अदालत में शिकायत कर्ता के वकील रिजवान मर्चेंट ने बहस की उन्होंने उम्मीद जताई कि कंगना को किसी भी तरह के भड़काने वाले या भड़काऊ ट्वीट करने से बचना चाहिए । नतीजतन अदालत में कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी का बयान रिकॉर्ड पर लिया जिसमें कहा गया कि FIR के संदर्भ में कंगना और रंगोली चंदेल सार्वजनिक डोमेन में टिप्पणी नहीं करेंगी । अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी । तब तक के लिए कंगना और उनकी बहन को गिरफ्तारी से राहत मिल गयी है ।

गौरतलब है कि पुलिस ने कंगना और रंगोली चंदेल के खिलाफ एफआईआर सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट को लेकर की थी । उन पर समाज में नफरत और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगा है । कंगना और रंगोली चंदेल के खिलाफ यह शिकायत कास्टिंग डायरेक्टर मुनव्वर अली ने की थी । उन्होंने कहा कि दोनों बहनों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम किया है । इसके बाद कंगना और रंगोली ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने का अनुरोध किया था ।

वहीं कंगना के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट 27 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी ।