अभिनेत्री जूही चावला पिछले कुछ समय से देश में 5जी नेटवर्क लागू करने के विरोध में अपनी बात रख रही थीं । इस बाबत जूही चावला ने 5जी नेटवर्क लागू करने से संबंधित आदेश में संशोधन करने की मांग करते हुए इसी साल मई महीने में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी । अदालत ने पिछले महीने वो मुकदमा खारिज कर दिया था और जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था । गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में जूही चावला की इसी याचिका पर सुनवाई थी जिसके बाद अभिनेत्री ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है ।
जूही चावला ने अपनी याचिका वापस ली
दरअसल, जूही ने 5जी नेटवर्क लागू करने के विरोध में अपनी बात रखते हुए मुद्दा उठाया था कि इसके लागू होने से लोगों, जानवरों और पेड़-पौधों-जीवों पर इसके रेडिएशन के दुष्प्रभाव पडेंगे । इसी सिलसिले में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने पिछले महीने खारिज कर दी थी और अभिनेत्री पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था । कोर्ट ने कहा कि याचिका दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और प्रचार पाने के लिए दायर की गई थी ।
कोर्ट की सुनवाई में जस्टिस जयंत नाथ ने जूही के वकील दीपक खोसला की तरफ़ से जारी बयान के बाद याचिका वापस लेने की इजाजत दी है । जूही के वकील ने तर्क दिया कि वादी (जूही चावला) ‘कभी भी मुकदमे के स्तर तक नहीं गईं’, केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में खारिज या वापस किया जा सकता है ।
जूही ने अपनी याचिका में पर्यावरण के प्रति चिंता जताई थी
दायर की गई याचिका में कहा गया था कि 5जी वायरलेस तकनीकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी इकोसिस्टम को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है । अगर दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा ।