सलमान खान ने हाल ही में अपने पनवेल वाले फार्महाउस के पड़ोसी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था । जिसपर अब मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने शुक्रवार को सलमान खान के पक्ष में कोई अंतरिम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पारित करने से साफ इनकार कर दिया है । दरअसल, सलमान ने आरोप लगाया है कि मुंबई के पास पनवेल में उनके फार्महाउस के पास वाली जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है ।

सलमान खान ने पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी पर किया मानहानि का मुकदमा, कोर्ट ने खारिज की याचिका

सलमान खान के लिए बोले अपशब्द

सलमान खान के मुकदमे के मुताबिक, केतन कक्कड़ ने एक यूट्यूबर से बात करते हुए ऐक्टर के खिलाफ अपशब्द बोला था । इस मामले में सलमान ने यूट्यूब के अलावा सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और गूगल का नाम भी अपने केस में शामिल किया है। उन्होंने मांग की है कि इस अपमानजनक कंटेंट को हर वेबसाइट से हटाया जाए ।

सलमान द्वारा दायर मानहानि के मामले पर जज अनिल एच लद्दाद ने केतन कक्कड़ को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जनवरी की तारीख तय की है ।

सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से एक आदेश की मांग करते हुए कहा है कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान केतन कक्कड़ इस मामले को लेकर और कोई बयान न दें। लेकिन, केतन के वकीलों आदित्य प्रताप और आभा सिंह ने इस मांग का विरोध किया है। केतन के वकीलों ने कहा कि गुरुवार शाम को ही केस के कागजात मिले और पूरे मुकदमे को देखा नहीं जा सका।