क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका को NDPS कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है । कोर्ट के फैसले से पहले ही NCB आर्यन खान को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंच गई है । अब आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे को जमानत के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा ।

ड्रग्स मामले में आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को नहीं मिली जमानत, NDPS एक्ट के तहत गिरफ़्तार हुए आर्यन आर्थर रोड़ जेल पहुंचे

आर्यन खान पहुंचे आर्थर रोड़ जेल

अब आर्यन को सभी आरोपियों समेत आर्थर रोड़ जेल में रहना होगा जब तक की जमानत नहीं मिल जाती । हालांकि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जमानत देने का अधिकार है । मानशिंदे ने कहा कि यदि अदालत के पास रिमांड देने का अधिकार है तो जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट की शक्तियों में निहित है । आर्यन की ओर से मानशिंदे ने कहा कि मेरे पास या मेरे बैग में कोई सामग्री नहीं मिली है । किसी भी साजिश का खुलासा करने के लिए एक भी सामग्री नहीं है ।

ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेन्ट, मुनमुन धमीचा, विक्रांत चोकर, मोहक जयसवाल, इसमत सिंह छेड़ा, गोमित चोपडा औक नुपूर सतीजा न्यायिक हिरासत में हैं. ये सभी फिहलहाल आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे ।

क्रूज हो रही ड्रग्स पार्टी में एनसीबी की छापेमारी के दौरान पकड़े गए आर्यन की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें आर्थर रोड जेल भेज दिया गया है । उनको और पांच अन्य आरोपियों को बैरक नंबर 1 में रखा गया है, जो स्पेशल क्वॉरंटीन बैरक और जेल की पहली मंजिल पर है । आर्यन को जेल में वहां के नियमों और रूटीन के हिसाब से रहना होगा । बताया जा रहा है कि आर्यन के साथ कोई खास रवैया नहीं अपनाया जाएगा, उनके साथ दूसरे कैदी की तरह ही व्यवहार किया जाएगा । कोर्ट के आदेश तक उन्हें घर के बाहर खाना नहीं मिलेगा । उन्हें सिर्फ जेल का खाना दिया जाएगा ।

NCB ने जिस हाई-प्रोफाइल ड्रग छापेमारी में 23 साल के आर्यन को गिरफ्तार किया है, उसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां एमडीएमए की मिली हैं । कथित रूप से एनसीबी ने बताया कि आर्यन के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, उसे रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप हैं ।

आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है । धारा 8C ड्रग्स लेने पर लगाई जाती है । नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS) नशीली दवाओं से जुड़ा सख्त कानून है । इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स लेता है, तो यह अपराध है । इस धारा के क्लॉज (A) में कहा गया है कि कोकीन, मॉर्फीन जैसे प्रतिबंधित नशे का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा या 20 हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं ।