पोर्नोग्राफी रैकेट केस में गिरफ़्तार हुए राज कुंद्रा अभी तक न्यायिक हिरासत में है, उन्हें जमानत मिलना मुश्किल होता जा रहा है । अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ पेड ऑनलाइन ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में गिरफ़्तार हुए राज कुंद्रा ने मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चैलेंज किया था । जिसपर अब फैसला आ गया है । कोर्ट ने राज कुंद्रा की याचिका को खारिज कर दिया है ।

पोर्नोग्राफी केस में गिरफ़्तार हुए राज कुंद्रा को नहीं मिल पा रही जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की तुरंत रिहाई की याचिका

राज कुंद्रा को नहीं मिल रही जमानत

पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में जेल में बंद राज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं । शनिवार 7 अगस्त को सेशन कोर्ट ने राज की जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी । इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्टने राज कुंद्रा की तुरंत रिहाई वाली याचिका को खारिज कर दिया है । राज और उनके सहयोगी रायन थोर्प ने यह याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ दी थी । मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया ।

बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी याचिका में राज ने कहा था कि मुंबई पुलिस ने उन्हें CrPC के सेक्शन 41A के तहत समन नहीं किया । बिना समन के ही उनकी गिरफ्तारी की गई । राज की इस याचिका को अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है । 19 जुलाई को वियान इंडस्ट्रीज के ऑफिस में छानबीन के बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41A के तहत मौके पर ही राज को समन जारी किया था । जिसे राज ने स्वीकार करने से और उस पर साइन करने से मना कर दिया था । जिसके बाद पुलिस ने राज को गिरफ्तार कर लिया था ।

पोर्नोग्राफी का ये मामला फरवरी में सामने आया था, जब पीड़िताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी । राज को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को अश्लील फ़िल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था ।