कंगना रनौत के मुंबई के पाली हिल स्थित ऑफ़िस में हुई बीएमसी की तोड़फ़ोड़ पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया है । कोर्ट का कहना है कि बीएमस ने खराब नीयत से ये ऐक्शन लिया था । ऐसे में अब बीएमसी को कंगना को मुआवजा देना होगा । बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा जिसके बाद बीएमसी को उसका मुआवजा देना होगा । कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है । कोर्ट के इस फ़ैसले पर कंगना रनौत ने भी खुशी जताई है ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के पक्ष में सुनाया फ़ैसला, कहा- ‘BMC ने गलत इरादे से तोड़ा ऑफ़िस, देना होगा हर्जाना’

कंगना रनौत को मुआवजा देगी बीएमसी

सितंबर महीने में बीएमसी ने कंगना के बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड स्थित ऑफिस के कथित अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चला दिया था जिसमें कंगना को काफ़ी नुकसान हुआ । इसके बाद कंगना के वकील ने बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था और इसी के सा कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी । आज इसी केस पर कोर्ट ने कंगना के पक्ष में अपना फ़ैसला सुनाया है । कोर्ट का कहना है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया ग या। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के आधिकार के भी विरुद्ध था ।

कोर्ट ने एक वैल्युअर भी नियुक्त किया

कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं थी । कंगना को कितना मुआवजा दिया जाए इसके लिए कोर्ट ने एक वैल्युअर भी नियुक्त किया है । वह नुकसान का अनुमान लगाएगा इसके बाद मुआवजे की राशि तय की जाएगी ।

कंगना ने कोर्ट के इस फ़ैसले पर अपनी खुशी जताते हुए ट्वीट किया, “जब कोई सरकार के खिलाफ खड़ा होता है औऱ जीतता है तो जीत उस इंसान की नहीं बल्कि लोकतंत्र की होती है । उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हौसला दिया, उनका भी शुक्रिया जो मेरे टूटे सपनों पर हंसे थे । आपके विलन बनने पर ही मैं हीरो बन सकी ।”