अमिताभ बच्चन की पोती और अभिषेक बच्चन व ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है । पिछले कई दिनों से उनकी हेल्थ को लेकर यूट्यूब पर फर्जी खबरें चल रही थीं । फेक न्यूज के खिलाफ आराध्या बच्चन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में 2 यूट्यूब चैनल और एक वेबसाइट के खिलाफ याचिका दायर की गई । याचिका में बच्चन परिवार की तरफ से कहा गया है की आराध्या के स्वास्थ्य को लेकर कुछ फर्जी जानकारी इस यूट्यूब चैनल और वेब साइट पर लगातार दिखाई जाती हैं जो कि बेहद आपत्तिजनक हैं । आराध्या बच्चन की अर्जी पर गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई । दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद अदालत ने गूगल से लेकर यूट्यूब तक को सख्त चेतावनी देते हुए लिखित जवाब मांगा है । साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 मई तय की है । इसके अलावा कोर्ट ने आराध्या को लेकर अलग-अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चल रही फर्जी खबरों को हटाने का आदेश दिया है ।

आराध्या बच्चन ने अपनी हेल्थ को लेकर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई ; सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ेक न्यूज़ फैलाने वालों पर लिया एक्शन और यूट्यूब को लगाई फटकार- “क्या आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ?”

आराध्या बच्चन ने फेक न्यूज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई

आराध्या की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गूगल और यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आराध्या की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है । आराध्या की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के नियम 3(1)बी(3) का हवाला देते हुए कहा कि यह नियम बिचौलियों द्वारा बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री के संबंध में समुचित सावधानी बरतने का प्रावधान करता है ।

दिल्ली HC ने यूट्यूब को फर्जी खबरें फैलाने पर कड़ी फटकार लगाई है । दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टारकिड को लेकर चल रहीं फेक न्यूज हटाने को कहा है । ये भी चेतावनी दी कि इस तरह की फर्जी खबरें शेयर न की जाएं । कोर्ट ने आदेश का पालन हफ्ते भर में करने और रिपोर्ट दाखिल करने को कहा । सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट ब्लॉक करने करने का निर्देश दिया । कोर्ट ने ऐसे 9 वेबसाइट और अपलोडर्स के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दियादिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आगे भी इस तरह की फर्जी खबरों को शेयर न किया जाए ।