हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बंद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक बार फ़िर जमानत नहीं मिल पाई । 14 अक्टूबर यानी गुरुवार को सेशंस कोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने एनसीबी और आर्यन के वकील की दलीलें सुनने के बाद एक बार फिर फैसला सुरक्षित रख लिया है । अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी । यानि आर्यन को अभी 5 दिन और जेल में ही बिताने होंगे ।

ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फ़िर नहीं मिली जमानत, 5 दिन और जेल में रहना होगा< अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी

आर्यन खान को अभी जेल में ही बिताने होंगे 5 दिन

आर्यन के ड्रग्स केस की सुनवाई कर रहे जज वीवी पाटिल ने 20 अक्टूबर तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है । इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी । इसी दिन आर्यन की जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा ।

आर्यन की ओर से कोर्ट में वकील अमित देसाई और सतीश मानश‍िंदे पैरवी की, जबकि NCB की तरफ से ASG अनिल सिंह, स्‍पेशल पब्‍ल‍िक प्रॉसिक्‍यूटर अद्वैत सेठना और एएम च‍िमालकर मौजूद थे ।

आर्यन के वकील की दलीलें

आर्यन की पैरवी करते हुए अमित देसाई ने अपनी दलील में कहा कि, आज की युवा पीढ़ी के पास खुद को व्यक्त करने का एक अलग तरीका है, जो हम पुरानी पीढ़ी के लोगों लिए यातना की तरह लग सकता है । उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा, कुछ अलग लग सकती है । फिर कानून की अदालत में क्या होना चाहिए। उन बातचीत से संदेह पैदा हो सकता है, जैसा कि होना चाहिए । लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या यह लड़का नशीले पदार्थों की तस्करी या इंटरनल ड्रग्‍स ट्रैफिकिंग की किसी भी तरह की बातचीत में शामिल है ।

वहीं एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि आर्यन काफी सालों से प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन कर रहा है। इतना ही नहीं उसने दूसरे देशों में भी नशा किया है ।

आर्यन को अब आर्थर रोड जेल के कॉमन बैरक में कैद कर दिया गया है । आर्यन समेत सभी 6 आरोपियों का जेल में पांच दिनों का क्‍वॉरंटीन खत्‍म हो गया है । सभी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद उन्‍हें अब सामान्‍य बैरक में भेज दिया गया है ।

बता दें कि, मुंबई से गोवा जा रही लग्जरी क्रूज में 2 अक्टूबर को एनसीबी ने ड्रग्स पार्टी में आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेन्ट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत चोकर, मोहक जयसवाल, इसमत सिंह छेड़ा, गोमित चोपडा औक नुपूर सतीजा को न्यायिक हिरासत मे लिया । 3 अक्टूबर को आर्यन को एनसीबी ने अपनी कस्टडी में ले लिया था । 8 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन की जमानत याच‍िका खारिज कर दी थी जिसके बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल भेजा गया ।

NCB ने जिस हाई-प्रोफाइल ड्रग छापेमारी में 23 साल के आर्यन को गिरफ्तार किया है, उसमें एनसीबी को 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां एमडीएमए की मिली हैं । कथित रूप से एनसीबी ने बताया कि आर्यन के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, उसे रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप हैं । आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है ।