कोटा में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ के साथ-साथ विमल पान मसाला के निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आयोग ने प्रोडक्ट की सामग्री के बारे में भ्रामक विज्ञापन के आरोपों पर उन्हें अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है।

शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ पर हुआ केस
यह मामला सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता इंद्रमोहन सिंह हनी ने वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक नंदवाना के माध्यम से दायर किया था। यह मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत आता है, जो भ्रामक विज्ञापन और भ्रामक समर्थन से संबंधित है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मशहूर हस्तियों ने विमल पान मसाला के अपने विज्ञापनों के माध्यम से दावा किया कि उत्पाद में केसर है, जो उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं को गुमराह कर सकता है।
शिकायत के अनुसार, केसर का बाजार मूल्य बहुत अधिक है। इसलिए, उचित दर पर उपलब्ध पान मसाला उत्पाद में केसर की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि इस दावे को प्रमाणित करने के लिए निर्माता द्वारा कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया है, और उत्पाद पैकेजिंग पर चेतावनी इतने छोटे फ़ॉन्ट में दिखाई देती है कि उन्हें पढ़ना आसान नहीं है।
शिकायत के बाद, उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्री अनुराग गौतम ने तीनों अभिनेताओं और निर्माता को अदालत के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया।
इस मामले ने एक बार फिर ब्रांड एंडोर्समेंट में सेलिब्रिटी की जवाबदेही पर बहस छेड़ दी है, खासकर तंबाकू, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं या भ्रामक दावों से जुड़े उत्पादों के लिए। पिछले कुछ वर्षों में, कई बॉलीवुड सितारों को गुटखा, पान मसाला और इसी तरह के उत्पादों का विज्ञापन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जो अक्सर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभावों से जुड़े होते हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सार्वजनिक हस्तियों को उनके द्वारा प्रचारित प्रोडक्ट्स के प्रभाव के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि उनके विज्ञापन उपभोक्ता व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
अब यह देखना बाकी है कि अभिनेता और ब्रांड आरोपों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं । यह घटनाक्रम विज्ञापन में मशहूर हस्तियों की नैतिक जिम्मेदारियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है ।
















