सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं । और अब नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने भी रिया चक्रवर्ती की जमानत को चुनौती नहीं दी जाने की बात कही है । NCB ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह रिया चक्रवर्ती को दी गयी जमानत को चुनौती नहीं दे रहा ।
रिया चक्रवर्ती को मिली राहत
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ से कहा कि एनसीबी जमानत को चुनौती नहीं दे रही । लेकिन स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून की धारा 27-ए के संबंध में कानून के प्रश्न को खुला रखा जाना चाहिए।
एनसीबी ने रिया को एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए के तहत आरोपित किया है जो ‘अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को वित्तपोषित करने और प्रश्रय देने से संबंधित है ।’ इसमें 10 साल तक के कारावास और जमानत दिये जाने पर रोक का प्रावधान है । उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी ड्रग संबंधी लेनदेन के लिए भुगतान करने का मतलब मादक पदार्थ की तस्करी को वित्तपोषित करना नहीं है ।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को इस बात की जानकारी दी है कि वह एनडीपीएस एक्ट के तहत जमानत पर चल रही रिया चक्रवर्ती की जमानत को चुनौती नहीं देंगे । जैसे ही इस बात की खबर एक्ट्रेस को पता चली है, उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है । उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर कर आभार जताया । उन्होंने हाथ जोड़ने वाली एक इमोजी भी पोस्ट की है ।