13 मई को ईद के दौरान सलमान खान की बहुप्रतिक्षित फ़िल्म राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हुई । सिनेमाघरों के साथ-साथ राधे डिजीटल प्लेटफ़ॉर्म पर भी रिलीज हुई है । सिनेप्रेमी ज़ी5 की ‘पे-पर-व्यू’ सर्विस ZEEPlex पर यह फ़िल्म महज 249 रु में देख सकते हैं । इसके अलावा राधे डीटीएच प्लेटफॉर्म जैसे डिश, डी2एच, टाटा स्काई और एयरटेल डिजिटल टीवी पर भी उपलब्ध है । रिलीज से पहले, सलमान खान ने भी सभी से राधे को उसके तय प्लेटफॉर्म पर देखने और मनोरंजन में पाइरेसी नहीं करने के लिए कहा था लेकिन फ़िर भी अन्य फ़िल्मों की तरह राधे भी पायरेसी से बच नहीं पाई । कुछ लोगों ने राधे के पायरेटेड संस्करणों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया । राधे की पायरेटेड कॉपी को व्हाट्सएप के जरिए बेचा जा रहा था, इसे लेकर ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी ।

सलमान खान की राधे: योर मोस्ट वांटेड भाई की पायरेसी पर हाईकोर्ट ने लिया सख्त एक्शन, आरोपी व्हाट्सएप यूजर्स के एकाउंट्स सस्पेंड करने का दिया आदेश

सलमान खान की राधे के पायरेटेड कॉपी पर कोर्ट सख्त

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप यूजर्स को सलमान की इस फिल्म को शेयर करने से रोकने का आदेश दिया है । दिल्ली हाई कोर्ट ने राधे की पायरेसी करने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का आदेश वॉट्सऐप और सोशल मीडिया साइट्स को दिया है । दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरूला की एकल बेंच ने वॉट्सऐप और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स को आदेश दिया है कि जिन एकाउंट्स से फ़िल्म के लिंक अवैध रूप से शेयर किये जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं, उन एकाउंट्स को सस्पेंड किया जाए । किसी भी तरह की पायरेसी के ख़िलाफ़ उच्च न्यायालय ने एक ब्लैंककेट आदेश जारी करते हुए फ़िल्म के अवैध भंडारण, पुनर्उत्पादन, वितरण, प्रसारित करने, कॉपी करने या कॉपी बनाकर वॉट्सऐप या दूसरी वेबसाइट्स के ज़रिए बेचने पर रोक लगा दी है ।

राधे के अवैध रूप से सोशल मीडिया में प्रसारित होने के बाद ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज़ ने दिल्ली हाई कोर्ट की शरण ली थी । मामले में महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल में पहले ही लिखित शिकायत दर्ज़ करवायी जा चुकी है। वॉट्सऐप को लेकर अदालत में दलील दी गयी कि वॉट्सऐप की सेवा शर्तों के अनुसार, प्लेटफॉर्म पर आईपीआर का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को साझा नहीं किया जा सकता । ऐसा करने वाले एकाउंट्स को सस्पेंड और टर्मिनेट किया जाना चाहिए ।

दिल्ली हाई कोर्ट ने वाट्सऐप को उन नंबरों की सेवाओं को निलंबित करने का निर्देश दिया है, जिनका उपयोग फिल्म की पायरेटेड प्रतियां बेचने के लिए किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने देश के प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों- एयरटेल, जियो और वोडाफोन को भी अपराधियों के ग्राहकों के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है, ताकि उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके ।