
बीती रात, सलमान खान अपनी बहन अलवीरा के साथ अपने 18 साल पुराने दुर्लभ काले हिरण के केस की सुनवाई के लिए जोधपुर पहुंचे । इससे पहले सलमान खान पर बिना लाइसेंस के हथियारों को रखने और उनका उपयोग करने के लिए कानून का उल्लंघन करने के आरोप था जिसमें उन्हें 'दोषी नहीं' पाया गया था । सलमान खान को लुप्त होते चिंकारा हिरण की हत्या से संबंधित दो मामलों में भी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था । हालांकि इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार द्वारा चुनौती दी गई थी ।
अब हमने सुना है कि जोधपुर कोर्ट वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत दुर्लभ काले हिरण के अवैध शिकार के मामलों के संबंध में सलमान खान को बरी कर दिया गया है । कथित तौर पर जोधपुर के पास कांकाणी में दो दुर्लभ काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान पर लगा और आरोप के मुताबिक शिकार के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार एक पिस्टल और एक राइफल का लाइसेंस खत्म हो गया था और इन हथियारों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया गया था । इसके बाद 15 अक्टूबर 1998 को आर्म्स एक्ट की दो धाराओं 3/25 और 3/27 के तहत सलमान खान पर केस दर्ज हुआ, जिसमें सलमान खान को एक बड़ी राहत मिली है । सलमान खान के वकील ने कहा, ‘आर्म्स एक्ट में सलमान खान बरी हो गए हैं । सरकारी वकील सलमान खान के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश करने में नाकामयाब हुए हैं ।’
गौरतलब है कि साल 1998 में राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की जंगल में शूटिंग के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान , फिल्म अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तबू, नीलम और कई कलाकारों पर दुर्लभ काले हिरन के शिकार का आरोप लगाया गया था । इसमें सलमान खान के खिलाफ चार केस दर्ज हुए थे । जिनमें से एक केस में आज सलमान खान को एक बड़ी राहत मिली है ।
















