महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है । महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के कारण बंद हुए सिनेमाघर अब फ़िर से खुलने जा रहे हैं ऐसे में कई बड़े फ़िल्ममेकर्स ने अपनी-अपनी फ़िल्मों को थिएटर में रिलीज करने का ऐलान भी कर दिया है । तो जहां थिएटर्स फ़िर से खुलने की खुशी हर किसी को है वहीं फ़िल्म जगत से जुड़े लोग इस बात से खासा परेशान हैं कि राज्य सरकार ने अभी तक राज्य में सिनेमाघरों को फ़िर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी नहीं की । हालांकि कई थिएटर मालिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे एसओपी का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही तय करेंगे कि थिएटर खोलने हैं या नहीं ।

BREAKING: महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलने जा रहे थिएटर्स में फ़िल्म देखने के लिए फ़ोलो करने होंगे ये नियम

महाराष्ट्र में थिएटर में फ़िल्म देखने के नियम

फ़ाइनली इंतजार खत्म हुआ और राज्य सरकार ने थिएटर्स खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी । यानि कि थिएटर्स खोलने के उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना है । एसओपी के अंतर्गत सबसे पहले थिएटर कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है, फ़ेस मास्क अनिवार्य रूप से पहनने पर जोर देना है और थिएटर्स के अंदर सैनेटाइज़र का उपयोग भी करना है ।

जिन-जिन लोगों की वैक्सीनेशन की दोनों डोज हो गई हैं उन्हें अपने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट दिखाने होंगे । हालांकि जिसकी एक डोज हुई है या अभी तक नहीं भी हुई है, वह भी थिएटर में फ़िल्म देख सकता है बशर्ते उसे आरोग्य सेतु एप पर अपना सेफ़ यानि सुरक्षित होने का स्टेट्स दिखाना है ।

50% ऑक्यूपेंसी

कई सारे मॉल्स केवल उन्हीं लोगों को एंट्री दे रहे हैं जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है । लेकिन मल्टीप्लेक्स ने ये नियम नहीं रखा है । मल्टीप्लेक्स में जाने के लिए सिंगल डोज या नहीं भी हुई है तो भी एंट्री ले सकते हैं । लेकिन अब क्योंकि मल्टीप्लेक्स ज्यादातर मॉल्स के अंदर हैं तो मॉल के नियम के मुताबिक उन्हें अपना मूवी टिकट दिखाना होगा तभी वो मॉल के अंदर होते हुए मल्टीप्लेक्स में फ़िल्म देखने के लिए जा सकते हैं ।

सिनेमा हॉल के कर्मचारियों को दर्शकों के तापमान की जांच करने और केवल उन लोगों को, जिनमें कोई लक्षण नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को ही अंदर जाने की अनुमति देने के लिए कहा गया है । उन्हें 50% ऑक्यूपेंसी और स्टैगर शो टाइमिंग पर काम करने के लिए कहा गया है ताकि थिएटर में किसी भी समय भीड़ न लगे ।

नई एसओपी दर्शकों को संपर्क रहित भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती है । सिनेमाघर कर्मियों को हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को सेनिटाइज करना होगा और नियमित व डिसइंफेक्शन भी सुनिश्चित करना होगा । वहीं सिनेमाघर कर्मी भी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए और सेकेंड डोज के 14 दिन बाद ही थिएटर में आना चाहिए ।

अब जो लोग फ़िल्म देखने के साथ-साथ पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक आदि का मजा लेते हैं, उन्हें यहां निराशा होगी । क्योंकि एसओपी के अनुसार स्क्रीनिंग ऑडिटोरियम में खाने-पीने की चीजों को ले जाकर खाने की अनुमति नहीं होगी ।