एक लंबे इंतजार के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से रिहा हो गए । शाहरुख खान अपने काफिले के साथ आर्यन खान को लेने खुद आर्थर रोड़ जेल पहुंचे थे । आर्यन खान को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से 28 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी लेकिन कागजी कार्यवाही के चलते उन्हें रिहा होने में 2 दिन का समय लगा । आर्यन पूरे 28 दिन बाद अपने घर मन्नत पहुंचे । हाई प्रोफ़ाइल क्रूज ड्रग्स पार्टी में गिरफ़्तार हुए आर्यन के जेल से रिहा होने के बाद बॉलीवुड में भी खुशी की लहर है और हर कोई खान परिवार को इसके लिए बधाई दे रहा है ।

जेल से रिहा होकर 28 दिन बाद अपने घर मन्नत पहुंचे आर्यन खान, शाहरुख खान पूरे काफ़िले के साथ आर्यन को लेने पहुंचे

आर्यन खान जेल से रिहा हुए

आर्यन सुबह 11 बजे आर्थर रोड जेल से बाहर आए । आर्यन को लेने खुद शाहरुख खान आर्थर रोड़ जेल पहुंचे थे थे । शाहरुख की रेंज रोवर गाड़ी जेल के गेट पर लगी थी और आर्यन जेल के गेट से निकलकर सीधे गाड़ी में बैठ गए । शाहरुख का काफिल लीलावती अस्पताल के रास्ते होते हुए करीब आधे घंटे में यानी 11.30 बजे मन्नत यानी उनके घर पहुंच गया । यहां गाजे-बाजे और आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया गया है । वहीं मन्नत बाहर फैंस की भीड़ जमा है, जिसे काबू में रखने के लिए पुलिस मुस्तैद है । आर्यन के जेल से बाहर आने के बाद उनके फैन्स खुशी से झूम उठे हैं । शाहरुख के घर मन्नत के बाहर उनके फैन्स पोस्टर लेकर पहुंचे थे ।

जूही चावला ने ली आर्यन की गारंटी

आर्यन के बेल पेपर पर गारंटर के रूप में शाहरुख की दोस्त और को-एक्टर जूही चावला ने साइन किया । जूही चावला ने आर्यन की गारंटर बनकर 1 लाख रुपये का बॉन्ड जमा कराया । उनके साथ आर्यन खान के वकील भी थे । जूही चावला ने एक लाख रुपये का बॉन्ड भरकर आर्यन की जमानत ली है ।

बता दें कि, बॉम्बे हाईकोर्ट से आर्यन को 28 अक्टूबर को ही जमानत मिल गई थी, लेकिन शुक्रवार शाम 5.30 बजे तक उनकी रिहाई का ऑर्डर जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुंच पाया था । इस वजह से शुक्रवार को आर्यन जेल से बाहर नहीं आ सके । NDPS कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर वकील सतीश मानशिंदे खुद आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई । इसलिए आर्यन की रिहाई में 2 दिन का वक्त लगा ।

इन शर्तों पर मिली जमानत

आज सुबह 5.30 बजे आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी खोली गई, जिसके बाद आर्यन की जमानत के कागज जेल के अंदर पहुंच गए । वहीं आर्यन के दोस्त अरबाज की रिहाई शाम तक हो पाएगी ।

कोर्ट ने आर्यन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है और वो शर्ते हैं-

-आरोपी उसी तरह के अपराध में फिर से शामिल नहीं होगा ।

- सह-आरोपियों से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करना होगा ।

-अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे ।

-कार्यवाही के बारे में सोशल मीडिया या मीडिया को कोई बयान नहीं देंगे ।

-जांच अधिकारी को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते ।

-उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर शुक्रवार को दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होंगे ।

-सभी तिथियों पर अदालत में उपस्थित होंगे जब तक कि किसी उचित कारण से रोका न जाए ।

-बुलाए जाने पर एनसीबी कार्यालय जाएंगे ।

-मुकदमे में किसी तरह की देरी करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए ।

-यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, एनसीबी सीधे एनडीपीएस कोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है ।

-पासपोर्ट को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट को सौंपना होगा ।