क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया । आज सुनवाई के दौरान आर्यन खान व 7 अन्य को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है । आर्यन की जमानत याचिका पर कल यानि शुक्रवार को सुबह 11 बजे सुनवाई होगी । बता दें कि ड्रग्स मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर की सुनवाई में आर्यन खान समेत अन्य 7 को 7 अक्टूबर तक NCB की हिरासत में रहने का आदेश सुनाया था ।

BREAKING: ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान और 7 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जमानत पर कल होगी सुनवाई

आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई कल तक के लिए स्थगित

आर्यन खान समेत 8 कथित आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है । मेजिस्ट्रेट अब 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जमानत पर सुनवाई करेंगे । सभी कथित आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में आज रात रखा जाएगा । न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद किसी से भी पूछताछ नहीं की जाएगी । आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे जमानत दिलवाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं ।

मुंबई की किला कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में आर्यन के साथ उनके दोस्‍त अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने गुरुवार तक एनसीबी की हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे । क्रूज पर हुई ड्रग्स पार्टी के मामले में NCB अब तक 17 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है । वहीं आर्यन के वकील सतीश मानश‍िंदे ने कहा कि आर्यन क्रूज पर बतौर मेहमान गए थे । उन्हें स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और इसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिला था । वकील ने ये भी कहा कि एनसीबी की जांच में आर्यन के पास से ना ड्रग्स मिले और ना ही पैसे मिले थे ।

NCB ने जिस हाई-प्रोफाइल ड्रग छापेमारी में 23 साल के आर्यन को गिरफ्तार किया है, उसमें 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस और 22 गोलियां एमडीएमए की मिली हैं । कथित रूप से एनसीबी ने बताया कि आर्यन के खिलाफ प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद, उसे रखने और उसके इस्तेमाल के आरोप हैं ।

आर्यन की गिरफ्तारी NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत हुई है । धारा 8C ड्रग्स लेने पर लगाई जाती है । नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS) नशीली दवाओं से जुड़ा सख्त कानून है । इसकी धारा 27 के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स लेता है, तो यह अपराध है । इस धारा के क्लॉज (A) में कहा गया है कि कोकीन, मॉर्फीन जैसे प्रतिबंधित नशे का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल की सजा या 20 हजार रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं ।