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मैंने प्यार क्यों किया, अपना सपना मनी मनी, भूल भूलैया जैसी तमाम फ़िल्मों में नजर आए कॉमेडियन -एक्टर राजपाल यादव कानूनी जाल में फ़ंस गए हैं । कथित तौर पर, दिल्ली के एक कारोबारी से लिया लोन नहीं चुकाने पर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को जमकर फटकार लगाई ।

न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की की पीठ ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है । हम आपको दिखाएंगे कि कोर्ट की ताकत क्या होती है । इनकी पीठ ने ये भी दावा किया है कि  अभिनेता ने काफ़ी समय से राजपाल यादव पैसे चुकाने में आनाकानी करते रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक लोन नहीं चुकाया है । कुछ दिन पहले, शीर्ष अदालत ने राजपाल से तिहाड़ जेल में, जहां उन्हें 2013 में 10 दिन के कारावास की सजा सुनाई थी जिसमें से उन्होंने सिर्फ़ 4 दिन की सजा काटी अभी छह दिन सजा शेष है, उन्हें पहले की बची 6 दिन की सजा काटने का हुक्म दिया है और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा ।

दरअसल, राजपाल ने अता पता लापता नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी , जिसके मालिक एम जी अग्रवाल है, से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था । अभि‍नेता द्वारा कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर दिया । राजपाल हाई कोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर टालमटोल करते रहे । अभि‍नेता ने हाई कोर्ट में नकली दस्तखत वाले झूठे दस्तावेज भी जमा करवाए थे, जिससे नाराज होकर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिसंबर 2013 में उन्हें 10 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था । राजपाल ने 4 दिन जेल में भी गुजारे । इसके बाद डबल बेंच ने उनकी सजा को स्थगित कर दिया ।

हाल ही में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 6 दिन की जेल की सजा सुनाई थी। इसके संबंध में राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी । लेकिन कर्ज से जुड़े इस मामले में उनके अब तक के बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया ।