पोर्नोग्राफी केस में जमानत पर रिहा हो चुके शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी दी है । राज कुंद्रा ने कोर्ट में कहा है कि उनके बनाए गए वीडियो कामुक जरूर हो सकते हैं लेकिन एडल्ट कंटेंट वाले नहीं है। यानि वो वीडियोज किसी भी शारीरिक यौन गतिविधि या यौन संबंध को नहीं दिखाते हैं । न ही उन्होंने किसी कलाकार के साथ जबरदस्ती कर यह वीडियो शूट करवाया है । राज कुंद्रा ने कोर्ट को ये भी बताया कि आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 (ए) इस केस में लागू नहीं होती हैं। राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत अर्जी पर अब हाई कोर्ट में 25 नवंबर को सुनवाई होगी ।

पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में कहा- ‘वीडियो कामुक जरूर हो सकते हैं लेकिन एडल्ट कंटेंट नहीं’

राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत अर्जी

इसी के साथ वकीलों ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के आरोपों को खारिज किया । उन्‍होंने कहा, 'दोनों ऐक्‍ट्रेसेज के अपने खुद के ऐप हैं। दोनों के पास ऐसे प्‍लेटफॉर्म हैं, जिसके जरिए वे अपने फैन्‍स के साथ बातचीत कर सकती थीं और इस‍के लिए सब्‍सक्रिप्‍शन लेना पड़ता था। ' बता दें कि शर्लिन और पूनम दोनों ने राज पर आरोप लगाया है कि कुंद्रा ने उन्हें अडल्‍ट फिल्मों की शूटिंग के लिए मजबूर किया था ।

कुंद्रा की लीगल टीम के प्रमुख एडवोकेट प्रशांत पाटिल और एडवोकेट स्वप्निल आम्बुरे का कहना है कि वर्तमान स्थिति में आवेदक या किसी सह-आरोपी के खिलाफ ना तो धारा 67 और ना ही धारा 67 (ए) के तहत कोई मामला बनाया जा सकता है ।

कुंद्रा के एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने बयान में कहा, "अभियोजन पक्ष यह तर्क देना चाहता है कि शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के वीडियो अपराध का विषय हैं । यह रिकॉर्ड की बात है कि कुंद्रा ने इन वीडियोज को बनाने या वितरण करने में कोई भूमिका नहीं निभाई है। वास्तव में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे दोनों ने कहा है कि उन्होंने खुद इस तरह के वीडियो बनाए और यह उनके द्वारा व्यावसायिक लाभ के लिए किया गया था ।"

गौरतलब है कि, राज कुंद्रा पोर्न फिल्म मेकिंग केस में 2 महीने तक जेल में बंद थे । मुंबई क्राइम ब्रांच ने अदालत में राज कुंद्रा के खिलाफ 1,500 पन्नों की चार्ज शीट दायर की है ।