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मई 2016 में, हमने आपको बताया था कि फिल्म कृष-3 के निर्माता और निर्देशक राकेश रोशन के खिलाफ़ कॉपीराइट उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज कराई गई । जिसके चलते राकेश रोशन के खिलाफ़ गिरफ़्तारी का अदेश दिया गया था । लेकिन अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बॉलीवुड निर्माता एवं निर्देशक राकेश रोशन की गिरफ्तारी पर 19 सितंबर तक रोक लगा दी है । मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राकेश रोशन के वकील अमन रब की ओर से कोर्ट के सामने उनका पक्ष रखा गया ।

गौरतलब है कि देहरादून के लेखक रूप कुमार सोनकर ने अभिनेता ह्रितिक रोशन के पिता के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी । उनका आरोप है कि फिल्म 'कृष-3' में रोशन ने उनके उपन्यास के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया है, जिसमें अभिनेता उनके बेटे ह्रितिक हैं ।

रोशन ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की अपील अदालत से की थी, जिसे न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने खारिज कर दिया और पुलिस को 19 सितंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया । न्यायालय ने कहा कि वह फिल्मकार की गिरफ्तारी पर फैसला 19 सितंबर को करेंगे ।

राकेश रोशन के खिलाफ़ ये मामला कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63 के तहत दायर किया गया था जिसमें उपन्यासकार रूप कुमार सोनकर की किताब में ऐसी ही कहानी और पात्रों का इस्तेमाल किया था जैसा फ़िल्म में किया गया ।  वहीं, 'कृष' सीरीज के निर्माता रोशन ने अपने बचाव में कहा कि फिल्म की पटकथा उनकी मूल रचना है और इसमें कॉपीराइट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है ।