Aditya-Pancholi

महाराष्ट्र की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को उनके पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में शनिवार को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई ।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "उपनगर अंधेरी की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने पंचोली को हमला एवं आपराधिक धमकी के मामले में दोषी करार दिया है ।" बहरहाल, मजिस्ट्रेट अमिताभ पंचभाई ने पंचोली को दोषी करार देने के बाद 20,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया । पुलिस के अनुसार पंचोली ने 2005 में उनकी इमारत में रहने वाले पड़ोसी प्रतीक पसरानी पर वार किया था और कथित रूप से उनकी नाक तोड़ दी थी ।

पुलिस के मुताबिक, वर्सोवा के मैग्नम ओपस अपार्टमेंट में रहने वाले आदित्य पंचोली के यहां 2005 में कुछ मेहमान आए थे । उन्होंने अपना वाहन आदित्य पंचोली के प़़डोसी प्रतीक पसरानी की पार्किग में ख़़डा कर दिया था । पसरानी ने इस पर आपत्ति की और सिक्योरिटी स्टाफ से उस वाहन को हटवाने के लिए कहा । इसके बाद दोनों पक्षों में वाद-विवाद हो गया और आदित्य पंचोली ने पसरानी पर हमला कर दिया था । इस हमले में उनकी नाक टूट गई थी ।

आदित्य पंचोली पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत आरोप लगाए । बहरहाल पंचोली के परिवार के ये दूसरा बड़ा पुलिस केस है जिससे पंचोली परिवार जूझ रहा है । इससे पहले आदित्य पंचोलीका बेटा सूरज पंचोली भी अभिनेत्रि जिया खान के आत्महत्या केस में शामिल पाया गया और सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा ।