सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है । 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को सोमवार को कोर्ट ने जमानत दे दी है । पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन को 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की श्योरिटी बॉन्ड पर बेल का आदेश दिया । यानी उन्हें कुल 4 लाख रुपए के बॉन्ड पर ज़मानत मिली है ।

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडीज को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

जैकलीन फर्नांडीज को मिली राहत

200 करोड़ के ठगी केस में जैकलीन को राहत ज़रूर मिल गई है लेकिन वह कोर्ट के आदेश पर ही विदेश जा सकेंगी । ज़मानत देने के साथ कोर्ट ने फैसले में जैकलीन को विदेश जाने के लिए भी छूट दी है । कोर्ट ने कहा कि जैकलीन कोर्ट की इजाजत से कुछ दिनों के लिए देश से बाहर जा सकती हैं, लेकिन एक्ट्रेस हमेशा के लिए देश छोड़ नहीं सकती हैं ।

अब कोर्ट ने 24 नवंबर की अगली तारीख तय की है, जब जैकलीन पर लगे आरोपों को पर बहस की जाएगी । 

बता दें कि जैकलीन की अंतरिम बेल 10 नवंबर को ही खत्म हो गई थी । इसके बाद उन्होंने रेगुलर बेल की एप्लिकेशन लगाई थी । इस पर 11 नवंबर को फैसला होना था । लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया ।

हालांकि, ED शुरुआत से ही जैकलीन की ज़मानत का विरोध करती आई है । 11 नवंबर को सुनवाई के दौरान ED ने जैकलीन की जमानत का विरोध किया था । तब जांच एजेंसी ने कहा था कि जैकलीन सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं । वो विदेश भी भाग सकती हैं । इसलिए उन्हें जमानत नहीं देना चाहिए । वहीं जैकलीन ने ED पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया था । साथ ही उन्होंने एजेंसी के साथ जांच में पूरा सहयोग करने की भी बात कही थी ।

ग़ौरतलब है कि, जैकलीन 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के करीब थीं । जैकलीन पर ठगी के रकम से फायदा लेने का आरोप है । वहीं ईडी ने भी जैकलीन को इस मामले में आरोपी बनाया है । लेकिन दूसरी ओर जैकलीन का कहना है कि वो खुद इस मामले में विक्टिम हैं ।