अमिताभ बच्चन के वकील ने बंगले के अवैध निर्माण पर दी ये सफ़ाई

Oct 27, 2017 - 10:26 hrs IST

अभी कल ही खबर आई थी कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने गोरेगांव पूर्व में फिल्म सिटी के निकट बनने वाले अमिताभ बच्चन के बंग़ले पर कथित अवैध निर्माण के लिए अमिताभ को नोटिस भेजा है ।

अवैध निर्माण किए जाने की जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आई, जिसके बाद बीएमसी ने एमआरटीपी कानून के तहत अमिताभ को नोटिस भिजवाया है । बताया जा रहा है कि बच्चन सहित राजकुमार हीरानी, पंकज बालाजी, संजय व्यास, हरीश खंडेलवाल, हरीश जगतीआनी और ओबेरॉय रीयल्टी को भी नोटिस जारी किया गया है । वहीं आरटीआई एक्टिविस्ट ने बीएमसी पर देरी से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है ।

आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली की तरफ से लगाई गई आरटीआई में ये बात सामने आई थी कि अमिताभ सहित कई सेलिब्रिटी के घरों में अवैध निर्माण किया गया है । इस जानकारी के आधार पर बीएमसी की ओर से जांच दल भेजा गया, जिसमें सूचना सही पाई गई ।

अमिताभ को मिले नोटिस का जवाब देते हुए उनके वकील अमिता नाईक ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ''हमारे क्लाइंट ने ओबेरॉय सेवन में M/s. ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड से एक संपत्ति खरीदी, 29 अक्टूबर 2012 के समझौते के अनुसार, 2 नवंबर, 2012 को आश्वासन के उप रजिस्ट्रार के समक्ष । संपत्ति को एक बेअर के रूप में खरीदा गया था और हमारे क्लाइंट ने एक ईंट भी नहीं लगवाया और न ही उस संपत्ति से कोई ईंट निकाला है, इसलिए गैरकानूनी निर्माण का सवाल उठता नहीं है ।

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