कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े सिनेमाघरों को अब सख्त गाइडलाइन्स के साथ खोला जा रहा है । सरकार ने अनलॉक 5 के लागू होने के साथ 15 अक्टूबर से देश के सिनेमाघरों को खोलने की मंजूरी दे दी है । सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सिनेमाघरों को खोलने और दर्शकों के लिए सिनेमाघर में फिल्म देखने के ल‍िए जरूरी गाइडलाइन्स जारी की हैं । ये गाइडलाइन्स सभी के ल‍िए आवश्यक है । स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर सिनेमा घरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी-SOPs) तैयार की गई है । यकीनन अनलॉक-5 में सिनेमाघरों को खोलने की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बड़ी राहत दी है ।

15 अक्टूबर से सख्त गाइडलाइन्स के साथ खुल रहे हैं देशभर के सिनेमाघर, फ़िल्म देखने के लिए इन 24 नियमों को करना होगा फ़ोलो

सिनेमाघर के लिए गाइडलाइन्स

कोरोना संक्रमण को फ़ैलने से बचाने के लिए सूचना एवं प्रसारण द्दारा जारी की गई गाइडलाइन्स एहतियात के तौर पर जारी की गई है । सरकार द्वारा जारी की गई ये गाइडलाइन्स हर एक दर्शक के लिए जरूरी है ।

- मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत ऑड‍ियंस के साथ ही खोला जाएगा.

- सभी दर्शकों को मास्क लगाना जरूरी है.

- एक सीट छोड़कर दर्शकों को बैठना होगा.

- श‍िफ्ट और स्लॉट की अनाउंसमेंट की जाएगी.

- ऑनलाइन बुकिंग करने की कोश‍िश करें.

- कोरोना के संदर्भ में जागरुक करने वाली 1 मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट, या तो शो से पहले, या मध्यांतर के बाद दिखाना जरूरी है.

- एक मूवी खत्म होने के बाद हॉल को दोबारा सैनिटाइज करना सुन‍िश्च‍ित किया जाए.

- स्टाफ को पूरी सुरक्षा दी जाएगी.

- पैक्ड फूड मिलेगा

- हॉल का टेंपरेचल संतुल‍ित रखा जाएगा.

- सिंगल स्क्रीन थ‍िएटर में ज्यादा से ज्यादा ट‍िकट ख‍िड़की खोले जाएं, ताकि लोग एक जगह ना इकट्ठा हों

15 अक्टूबर से सख्त गाइडलाइन्स के साथ खुल रहे हैं देशभर के सिनेमाघर, फ़िल्म देखने के लिए इन 24 नियमों को करना होगा फ़ोलो

 

15 अक्टूबर से सख्त गाइडलाइन्स के साथ खुल रहे हैं देशभर के सिनेमाघर, फ़िल्म देखने के लिए इन 24 नियमों को करना होगा फ़ोलो

15 अक्टूबर से सख्त गाइडलाइन्स के साथ खुल रहे हैं देशभर के सिनेमाघर, फ़िल्म देखने के लिए इन 24 नियमों को करना होगा फ़ोलो

15 अक्टूबर से सख्त गाइडलाइन्स के साथ खुल रहे हैं देशभर के सिनेमाघर, फ़िल्म देखने के लिए इन 24 नियमों को करना होगा फ़ोलो